#LawMattersUPP अब सोशल मीडिया पर फेक प्रोफाइल बनाने वालों पर पुलिस करेगी कार्यवाई

उत्तर प्रदेश: सोशल मीडिया पर बढ़ रही अपराध को देखते हुए 04/03/2021 (गुरुवार) को उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा एक सूचना साझा किया गया, जिसके अंतर्गत अगर कोई व्यक्ति सोशल मीडिया पर नकली प्रोफ़ाइल बनता है तो उसे अपराध की श्रेणी में रखा जायेगा और नकली प्रोफ़ाइल बनाने वाले पर कठोर कार्यवाई की जाएगी।

अगर आप भी हैं ऐसे मामलों से पीड़ित तो उत्तर प्रदेश के किसी भी क्षेत्र में अपने नजदीकी थाने में करें शिकायत अपराधी को मिलेगी सजा।

आज के दौर में ज्यादा से ज्यादा संख्यां में लोग, उम्र और लिंग की परवाह किए बिना सोशल मीडिया के इस आभासी दुनिया में अपने मित्र, रिस्तेदार अथवा सहयोगी से जुड़ने हेतु ऑनलाइन सोशल नेटवर्क पर प्रोफाइल बनाने के लिए साइन अप कर रहे हैं, ऐसे में अपराधियों को ज़मीन के बाद इंटरनेट पर भी अपराध करने का जरिया मिल गया है और वे इसके जरिये आसानी से अपराध भी कर रहे हैं।

Facebook, Instagram, Twitter और अन्य कई सोशल मीडिया पर कुछ ज्ञात व्यक्ति को गलत तरीके से प्रस्तुत करते हुए नकली प्रोफाइल भी बनाई जाती है, जिससे उसे परेशान किया जाता है।

बतादें की, सोशल मीडिया की नियम अथवा शर्तें इतनी लचर है की कोई भी किसी के भी नाम और फोटो से उसपर प्रोफाइल बना सकता है और किसी को भी परेशान कर सकता है।

हांलांकि सोशल मीडिया कम्पनियाँ ऐसे अपराधों पर नियंतरण बनाने की लगातार कोसिस कर रही है पर अभी भी इसके सुधार के लिए बहुत कुछ करना बांकी है।
इसमें Facebook अभी बांकी सोशल मीडिया कंपनियों से आगे है, क्यूंकि वो अपने उपयोगकर्ता को उसके पोस्ट, प्रोफाइल और प्रोफाइल फोटो को लॉक करने का विकल्प देता है।

ऐसे में उत्तर प्रदेश पुलिस ने संज्ञान लेते हुए कहा Facebook, Twitter, Instagram या किसी भी दूसरे सोशल मीडिया पर किसी का फेक प्रोफाइल बनाना अपराध है और अपराधी IPC की धारा 419, 1860 के तहत 3 साल तक का कारावास के साथ जुर्माना और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66D, 2000 के तहत, 3 साल तक का कारावास के साथ 1 लाख तक का जुर्माना।

Uttar Pradesh Police
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